हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावा हिलसा व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पाण्डेय की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक पुराने मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त 10 माह की सजा भुग