तारानगर: तारानगर एडीजे कोर्ट ने अवैध हथियार व चोरी की संपत्ति रखने के मामले में दो आरोपियों को 3-3 साल की कठोर सजा सुनाई
तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने साहवा थाने में दर्ज पुराने मामले हनुमानगढ़ जिले के जगतसिंह उर्फ कालू और बलराम को अवैध हथियार व चोरी की संपत्ति रखने का दोषी मानते हुए दोनों को 3 साल कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है, जुर्माना न भरने पर दोनों आरोपियों को 6 माह की अतिरिक्त जेल में सजा सुनाई। app पंकज स्वामी ने पैरवी की।