मौदहा: मौदहा कोतवाली क्षेत्र में छेड़खानी के मामले में अभियुक्त को सुनाई गई पांच वर्ष की कठोर कारावास
प्रभावी पैरवी के चलते छेड़खानी और धमकी के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने 20 अगस्त 2026 को सुनाया। मौदहा थाना क्षेत्र में 27 मई 2016 को उमेश पुत्र जयराम कुशवाहा निवासी ग्राम करहिया के विरुद्ध धारा 354बी, 506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मुकदमा दर्