गाज़ीपुर: गाजीपुर जिला का संजय कुमार की अदालत ने चावल चुराने के विवाद में हुई हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा
गाजीपुर जिला जज संजयकुमार की अदालत में शुक्रवार को चावल चुराने की विवाद में हुए हत्या के मामले में पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 16-16 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।अभियोजन के अनुसार थाना सुहवल गांव मलसा निवासी रुखिया देवी ने थाना सुहवल में तहरीर दिया था।इस मामले में न्यायालय ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।