गाज़ीपुर: जिला जज की अदालत ने हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास के साथ 16-16 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित
जिला जज संजय कुमार की अदालत ने आज चावलचुराने के विवाद में हुए हत्या के मामले में पति पत्नी को आजीवनकारावास की सजा सुनातेहुए प्रत्येकपर16-16हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डितकिया है।अभियोजन के अनुसार थाना सुहवल गांव मलसा निवासी रुखिया देवी ने थाना सुहवल में इस आशय की तहरीर दिया कि 25 मार्च 21को मेरे पति व ननद व मुन्नी को मारापीटा गया। जिसमें पुतुल की मौत हो गई।