पटना ग्रामीण: खान सर को कोर्ट से फिर मिली राहत,गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक,अधिवक्ता अरविंद कुमार मौवार ने दी जानकारी
पटना सिविल कोर्ट ने मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में दो जून की रात हुई फायरिंग और हंगामे के मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत दी है। शनिवार को हुई सुनवाई में अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया। मामले में खान सर और उनके दोनों निजी सुरक्षा गार्डों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरा