महोबा: कलेक्ट्रेट की बैठक में पराली जलाने पर NGT के जुर्माने की चेतावनी, उप कृषि निदेशक ने दी सख्त हिदायत
Mahoba, Mahoba | Nov 17, 2025 बैठक में उप कृषि निदेशक ने किसानों को पराली और फसल अवशेष न जलाने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के आदेश अनुसार 2 एकड़ से कम क्षेत्र में 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक 10,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 30,000 रुपये प्रति घटना का जुर्माना वसूला जाएगा। दोबारा उल्लंघन पर अभियोजन की कार्रवाई होगी।