बालोद: मूकबधिर नाबालिग से दुष्कर्म: 2 माह की गर्भवती होने पर खुला राज, बालोद न्यायालय ने 68 वर्षीय अधेड़ को सुनाई 20 साल की सजा
Balod, Balod | May 22, 2026 जिला न्यायालय बालोद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने मूकबधिर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म मामले में 68 वर्षीय आरोपी गजानंद राव को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-5 (ट), (ड), (ञ) के उल्लंघन में धारा 6 के आरोप में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।