गुना नगर: गुना में डीजे और लाउडस्पीकर पर सख्ती, चलित डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई, कलेक्टर
गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने जिले में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए 24 जून से 23 अगस्त 2026 तक विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। आदेश के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। चलित डीजे, सार्वजनिक स्थानों पर डीजे स्थापना और गली-मोहल्लों में लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक रहेगी।