मौदहा: बिवांर थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा
बिवांर थाना क्षेत्र में अभियुक्त द्वारा नाबालिग को घर के अन्दर खींचकर ले जाने तथा अश्लील हरकत करने से मना करने पर जान से मारने की धमकी देने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है। इस मामले में गत 18 जून 2021 को धारा 354, 342, 506, 376(3) आईपीसी व 4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम बांधुर खुर्द था