सिंगरौली: घोषणा पत्र में मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम और पता का उल्लेख है आवश्यक,जिला कलेक्टर ने दी जानकारी।
घोषणा पत्र में मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम व पता का उल्लेख है आवश्यक।जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला ने जानकारी देते कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रित कराई जाती है।इस संबंध में चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रित कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रवधानों का पालन करें।