गोपालगंज कोर्ट ने महम्मदपुर थाना कांड संख्या 35/24 के आर्म्स एक्ट के आरोपी को मंगलवार की दोपहर 2:00 बजे दो वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। साथी 3 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड नहीं जमा करने पर 3 माह की अधिक सजा काटनी होगी। वही आर्म्स एक्ट का आरोपी गुलशन कुमार बताया गया है।