लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1961 की धारा 126 के आलोक में मंगलवार को शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो गई है। इस अवधि के उपरांत संध्या 7:47 बजे 114-मांझी विधानसभा के प्रत्याशी डॉ० सतेंद्र यादव द्वारा चुनाव प्रचार एवं जुलूस निकालने का कार्य किया गया। उनका यह कृत्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।इस आलोक में डॉ० यादव के विरुद्ध कोपा थाना में प्राथमिक