अकबरपुर: माती कोर्ट ने मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में 3 अभियुक्तों को 1-1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई
घर में घुसकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 प्रथम ने तीन अभियुक्तों सज्जन सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह, रामजी पुत्र स्व0 रामरतन व छोटू पुत्र रामप्रताप सिंह निवासीगण ग्राम अकारु थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और तीनों अभियुक्तों को 1-1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए के