बाह: जैतपुर में नाबालिग से दुष्कर्म प्रयास के मामले में अभियुक्त को पांच साल की सजा, 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
जैतपुर में नाबालिग को जबरन उठा ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त पंकज भदौरिया को माननीय न्यायालय ने दोषी करार दिया। अदालत ने उसे पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता के पिता ने 11 मार्च 2020 को थाना जैतपुर में तहरीर दी थी कि अभियुक्त उनकी 15 वर्षीय पुत्री को जबरन तेल मिल में उठा ले गया। वहां हेडफोन की