उदाकिशुनगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी शंभू दास प्रथम श्रेणी के द्वारा पुरैनी थाना कांड संख्या 15/23 के प्राथमिक नामजद अभियुक्त उत्तम कुमार एवं अमर कुमार यादव को शस्त्र अधिनियम के मामले में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मालूम हो कि दोनों ही व्यक्ति अलग-अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।