नोहर: नोहर चेक अनादरण के मामले में न्यायालय ने एक व्यक्ति को 6 माह के कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
नोहर,चेकअनादरण के मामले में न्यायालय ने एक जने को 6 माह के कारावास व जुर्माने से दण्डित किया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमति रामकन्या सोनी ने चैक बाउंस के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 6 माह के कारावास और जुर्माने से दंडित किया। एडवोकेट आरिफ रावण ने बताया कि नोहर के जयप्रकाश कंदोई की फर्म से कालूराम उर्फ करनी सिंह राठौड़ को ₹1 लाख का कपड़ा लिय