अनूपपुर: जिले में अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मिलेगी दो लाख तक की सहायता राशि
अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति तथा मृतक के निकटतम वारिस को सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान केन्द्र सरकार की हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना योजना के तहत लागू किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब अज्ञात वाहन की चपेट में आकर जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है ।