गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के प्रदत्त अधिकारों के तहत 23 अक्टूबर को जिले में गेहूं धान मक्का के अवशेष पराली को अंधाधुंध तरीके से चलाई जाने पर प्रतिबंध लगाया है। जिले के सभी ब्लॉक सीमा क्षेत्र में समिति गठित की गई है। पराली, फसल अवशेष या नरवाई जलाने पर एकड़ के हिसाब से प्रति घटना पर किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा।