घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे 3 ने अभियुक्त इरफान पुत्र उस्मान निवासी उदईपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।