पाली: नाबालिक से रेप के मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने आरोपी मनोहर को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पाली के पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील मनीष ओझा ने बताया ब्यावर जिले के जैतारण थाने का 24 फरवरी 2025 का था। पीड़िता के परिजनों ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश निहालचंद ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद मनोहर को नाबालिग के किडनैप और रेप करने का दोषी माना और आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई