मंदसौर: जिला न्यायालय ने डोडा-चूरा की तस्करी के मामले में दोषी को सुनाई 3 साल के कारावास और ₹25 हजार के अर्थदंड की सजा
एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट ने एक डोडाचूरा तस्कर को 3 साल की जेल और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सुवासरा थाना के रहने वाले आरोपी श्रवणसिंह पिता राघुसिंह सिसौदिया को 7 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई है। यह मामला 12 सितंबर 2017 का है 25 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया था आरोपी से,