औरैया: फफूंद थाना क्षेत्र के मुर्गा व्यापारी की मौत मामले में आरोपी मुस्तकीम की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा- मामला गंभीर है
फफूँद थाना क्षेत्र में मुर्गा व्यापारी की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी मुस्तकीम अली की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) औरैया की अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए आरोपी को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। वादी रामआसरे ने दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि 18 अप्रैल 2026 को आरोपी मुस्तकीम अली उनके बेटे