औरैया: सदर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, 6 वर्ष पुराना मामला, 35 हजार का अर्थदंड
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के 6 वर्ष पुरानी घटना का फैसला सोमवार को सुनाया तथा इसके लिए दोषी युवक तालिब को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 35000 अर्थ दंड भी लगाया। जिसे अदा न करने पर उसे 6 माह क