➡️ स्कूलों में संचालित मारूति वेन, स्कूल बस के विरूद्ध सघन चैकिंग कार्यवाही
➡️ एल.पी.जी. गैस किट से संचालित 02 मारूति वेन जप्त
स्कूल में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्रायें जो स्कूली वाहनों से स्कूल आते-जाते है, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में स्कूल बसों की जांच की जा रही थी। मारूति वेन वाहन क्रमांक MP09BC0773 जो अमरीन हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं मारूति वेन वाहन क्रमांक MP15A4531 भाग्योदय अस्पताल के पास ओ.एस.यू. पब्लिक स्कूल के स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का कार्य कर रही थी, उक्त दोनों वाहनों को रोककर चैक किया गया। उक्त वाहनों के चालकों से वाहन के कागजात मांगे गये तो उन्होंने कोई भी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किये। वाहन में क्षमता से अधिक स्कूली बच्चे बैठे पाये गये। वाहन के पीछे के भाग की डिक्की के गेट को खोलकर देखा गया तो वाहन में एल.पी.जी. गैस किट लगी हुई थी। अर्थात् वाहन को एल.पी.जी. गैस से चलाया जा रहा था।
मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 388 दिनांक 18 सितम्बर 2019 के बिन्दु क्रमांक 3(19) में उल्लेखित है ‘‘शैक्षणिक वाहनों का एल.पी.जी. ईधन द्वारा संचालन प्रतिबंधित रहेगा।’’ अर्थात् उक्त वाहन द्वारा उपरोक्त राजपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा था। उक्त वाहन इस कार्यालय में प्रायवेट श्रेणी में पंजीकृत होकर अनाधिकृत तरीके से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का कार्य कर रही थी। जो कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-39 का उल्लंघन है। क्योंकि जो वाहन जिस कार्य के लिए पंजीकृत होता है, उस वाहन का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जा सकता है। इस कारण मारूति वेन क्रमांक MP09BC0773, MP15A4531 को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 207 के तहत् जप्तकर कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर के परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है।
लगातार चैकिंग के बाद भी कुछ वाहनस्वामियों द्वारा गैस किट लगाकर स्कूलों में वाहन संचालित किये जा रहे है, जो बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है, एवं सुरक्षा मानकों के विपरीत है, बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते समस्त अभिभावकों से अपील की जाती है कि वह बच्चों को ऐसे स्कूली वाहन में स्कूल न भेजे जो एलपीजी गैस किट से संचालित है, या अनफिट प्रतीत होते है। ओ.एस.यू. पब्लिक स्कूल, भाग्योदय अस्पताल के पास एवं अमरीन हायर सकेण्डरी स्कूल, सागर में संचालित उक्त दोनों मारूति वेन चैकिंग के दौरान जप्त की गई है, जिसमें एलपीजी गैस किट लगी हुई थी। स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा स्कूल के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, सागर को इस कार्यालय द्वारा पत्र लिखा गया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वह स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआंे का पालन करें, तथा वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बाॅक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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Sagar, Madhya Pradesh | Jul 13, 2026