ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अवैध गांजा प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, महोबा ने थाना कोतवाली नगर में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त सर्वेश उर्फ गुडडू को एक वर्ष के कठोर कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।