कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह ने दिल्ली में हुई कार ब्लास्ट घटना के मद्देनज़र शहडोल जिले में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। आदेशानुसार होटल, धर्मशाला, रैन बसेरा संचालकों को बाहर से ठहरने वाले व्यक्तियों के पहचान पत्र और मोबाइल नंबर का सत्यापन कर संबंधित थाना को सूचना देना अनिवार्य होगा।