कलेक्टर कार्यालय परिसर में असामाजिक गतिविधियों और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। गुरुवार को करीब 1 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन पांडेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) (3) के तहत जारी किया है।