शिकोहाबाद: बसईमौहम्मदपुर थाना पर पंजीकृत जानलेवा हमले के दोषी को दबरई कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की कारावास और ₹25 हजार का जुर्माना
थाना बसईमौहम्मदपुर पर पंजीकृत जानलेवा हमले में दोषी अभियुक्त पिंकी सिंह पुत्र पीताम्बर सिंह निवासी नगला खना आलमपुर कनेटा थाना बसईमौहम्मदपुर को माननीय न्यायालय एडीजे-02 द्वारा दोषी पाते हुये मंगलवार दोपहर पौने चार बजे करीबन 10 वर्ष कारावास की सजा एवं 25 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।