मधेपुरा दहेज के लिए पत्नी और एक वर्षीय मासूम पुत्र को जिंदा ज#ला#कर ह#त्या करने के करीब डेढ़ दशक पुराने मामले में मधेपुरा व्यवहार न्यायालय ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। एडीजे 3 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने मामले में दोषी पति रूपेश मेहता को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं धारा 304ए के तहत भी 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। #brekingnews #madhepura #madhepuradistrict #madhepurapolice