उचकागांव के एक तस्कर को दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम करावास और डेढ़ लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की रकम नहीं देने पर उसको छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। सजा सुनाए जाने के बाद सजा काटने के लिए तस्कर को चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया।