भाटापारा: भाटापारा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा
जिले के भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल की अदालत ने आरोपी मनोज साहू को 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।प्रकरण के अनुसार, पीड़िता के पिता ने थाना भाटापारा ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालि