बदायूं: मा0 न्यायालय प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ₹26000 की सजा सुनाई
Budaun, Budaun | May 19, 2026 मा0 न्यायालय प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त हरीशचन्द्र एवं अनिल प्रत्येक को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में आजीवन कारावास के दण्ड से एवं प्रत्येक को 25000-25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा धारा 504 भादवि के अन्तर्गत 01-01 वर्ष के कारावास एवं 1000-1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।