गुरुवार की रात्रि करीब 10:30 बजे याचिका करता संजय व्यास ने मीडिया को जानकारी देकर बताया कि नगर पालिका द्वारा पत्ता रद्द करने के आदेश को राजस्थान उच्च न्यायालय ने निरस्त किया है । मामले की पैरवी रणछोड़ खत्री और शिवकुमार भाटी ने की थी । नगर पालिका ईओ के द्वारा 26 सितंबर को पट्टो को रद्द करने के आदेश निकाले थे । एंपावर्ड कमेटी में पालीका अध्यक्ष ने हस्ताक्षर नह