मुरैना नगर: मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में जिला न्यायालय ने दो दोषियों को 3 साल की जेल और ₹20 हजार के अर्थदंड से किया दंडित
मुरैना जिला न्यायलय के षष्ठम अपर सत्र न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में दो आरोपियों को सजा दी गई है।9 अप्रैल 2021 को अलीगढ जिले के रहने वाले दो आरोपी पकडे थे।जिनसे 18 किलो 73 ग्राम गांजा जब्त चालान पेश किया।जिसमें अभियोजन शाक्ष्य से प्रमाणित मानकर दौनो आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 वर्ष की जेल और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।