कोर्ट ने पोस्त रखने के आरोपी को सजा सुनाई है। सोमवार दोपहर बाद 2 बजे अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह ने निर्णय सुनाते हुए अमन कुमार निवासी रतनपुरा को अवैध रूप मनाया पोस्त रखने का आरोपी को दोषी मानते हुए एन डी पी एस एक्ट में दोषसिद्ध ठहराए गए अपराध में 3 वर्ष कठोर कारावास व दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।