मंझनपुर: मुख्यालय में विधिक सेवा प्राधिकरण में लोगो को मिलता है मुफ्त सलाह,मुफ्त वकील,बिना मुकदमे के त्वरित न्याय
कौशाम्बी..जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की वकालत करता है और समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है।संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता की गारंटी देना अनिवार्य बनाते हैं। यह जानकारी एडीजे ने प्रेस वार्ता कर दी है।