महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े बहुचर्चित मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष एवं कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार की अदालत ने 1133 दिन और 127 सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला पहलवान के बयानों में विरोधाभास हैं तथा आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। अदालत ने अपने फैसले में यह भी माना कि खेल मंत्रालय की जांच समिति के समक्ष दिए गए बयान और पुलिस व कोर्ट में दर्ज बयानों में अंतर पाया गया। मामला वर्ष 2012 से 2022 के बीच कथित रूप से हुई घटनाओं से जुड़ा था। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन, ऋषभ भाटी और रेहान खान ने पूरे मुकदमे के दौरान पैरवी की।
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Gonda, Gonda | Aug 3, 2026