खजनी: गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने नंदापार की निवासी अभियुक्ता को सुनाई 10 वर्ष की कारावास
वर्ष 2008 में खजनी थाने पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा एक अभियुक्ता को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 6500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियुक्ता की पहचान खजनी थाना क्षेत्र के नंदापार गांव की निवासी देवराज केवट की पत्नी गीता देवी के रूप में हुई।