एनडीपीएस एक्ट के मामले में माती कोर्ट में एडीजे-5 ने अभियुक्त सुरेंद्र मिश्रा पुत्र स्व0 प्रभूदयाल निवासी पटेलनगर कस्बा व थाना सिंकदरा जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया।