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#गाजीपुर में आईएस-191 (मुख्तार अंसारी गिरोह) के सहयोगी मो0 शाहिद एवं तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल व थाना प्रभारी मुहम्मदाबाद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाने के सम्बंध में पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी महोदय के आदेश के क्रम में संगठित/पेशेवर अपराधियों, माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही के अनुपालन में कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी(वर्तमान में मृत) एवं उसके परिजनों को निर्गत शस्त्रों की वर्तमान स्थिति, गैंग(आई0एस0 191) के सदस्यो एवं सहयोगियों को निर्गत कुल 51 शस्त्र लाइसेन्सों पर क्रय विक्रय किये गए विभिन्न शस्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं जाँच हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की अलग-अलग टीमों का गठन कर सत्यापन एवं जाँच की कार्यवाही करायी जा रही है । जाँच/ भौतिक सत्यापन के क्रम में क्रय विक्रय किये गये शस्त्रों के लाइसेन्स निर्गत कराये जाने में कतिपय अनियमितता के तथ्य प्रकाश में आये हैं । जिसके सम्बंध में अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही कराई जा रही है कृत कार्यवाही का विवरण* - जांच/सत्यापन के क्रम में यह तथ्य ज्ञात हुआ कि मुहम्मद शाहिद पुत्र कुर्बान अली निवासी पुरानी कचहरी थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के नाम से जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश दिनांक 28.04.2001 के क्रम में SBBL गन का लाइसेंस संख्या 1383/पी2 निर्गत है । जिस पर लाइसेंसी द्वारा शस्त्र का कई बार क्रय-विक्रय किया गया है । सत्यापन के दौरान पाया गया कि उक्त शस्त्र लाइसेंसी मो0 शाहिद उपरोक्त वार्ड नं0 4 अब्दुल हमीद नगर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर का मूल निवासी है। यह वर्ष 1999 से 2015 तक पुरानी कचहरी , मंगल बाजार, यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में किराये के मकान में निवास कर रहा था। इसी दौरान इसके द्वारा अपना मूल पता छिपाते हुए मुहम्मदाबाद के स्थायी पते पर शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया था। शस्त्र आवेदन प्रार्थना पत्र पर इसके द्वारा स्थायी व वर्तमान पते के कॉलम में मुहम्मदाबाद के पते का उल्लेख किया गया था। जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में उक्त आवेदक के स्थायी पते एवं निवास के पते के कॉलम में मुहम्मदाबाद के स्थायी पते का सकूनत तश्दीक करते हुए लाइसेंस प्रदान करने की संस्तुति आख्या प्रेषित की गई थी। * शस्त्र लाइसेंसी एवं आख्या प्रेषित करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी व क्षेत्रीय लेखपाल का यह कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है । उपकरोक्त के क्रम में आज दिनांक 24.07.2026 को लाइसेंस धारक मो0 शाहिद, तत्कालीन थाना प्रभारी मुहम्मदाबाद व क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध थाना मुहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0 230/2026 धारा 417, 420, 120बी भादवि व आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है । * शेष शस्त्रों एवं शस्त्र लाइसेन्सों के जाँच/सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है । जांच में अनियमितता के प्राप्त तथ्यों के क्रम में शेष प्रकरणों में भी अग्रेतर विधिक कार्यवाही कराई जाएगी

Sevrai, Ghazipur | Jul 24, 2026

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