विशेष न्यायाधीश गैंग्स्टर एक्ट मधु गुप्ता ने गैंग्स्टर एक्ट के आरोपित को दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि दिलीप कुमार निवासी मुहल्ला जाटव थाना बरनाहल जनपद मैनपुरी का रहने वाला है