बालोद: महिला से छेड़छाड़ के दोषी को बालोद कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, दल्लीराजहरा कोर्ट से पहले हो चुका था बरी
Balod, Balod | Apr 9, 2026 महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में बालोद जिला न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्वेता उपाध्याय गौर की अदालत ने 26 वर्षीय आरोपी करण राणा को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ख) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास और 100 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही धारा 354 (क) और धारा 354 (घ) के तहत 6-6 माह सश्रम काराव