अकबरपुर: माती कोर्ट ने ट्रक चालक व कंडेक्टर से मारपीट कर चीनी ले जाने के मामले में अभियुक्त को 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई
ओवरटेक कर ट्रक को रोककर ट्रक चालक व कंडेक्टर से मारपीट कर ट्रक में लदी चीनी ले जाने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे 3 ने अभियुक्त लला उर्फ लाला यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी मुरारखेड़ा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन को दोषी करार दिया और अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित भी किया।