चित्तौड़गढ़: पोक्सो कोर्ट ने निंबाहेड़ा इलाके की नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए कारावास और जुर्माना सुनाया
पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी रठांजना निवासी महेंद्र मीणा को दोषी मानते हुए कारावास के साथ जुर्माने से दंडित किया। अर्थ दंड की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप अदा करने का आदेश दिया गया। निंबाहेड़ा कोतवाली थाने में। 19 अक्टूबर 2021 को दर्ज कराई रिपोर्ट में 11 साल की पुत्री को बहला फुसलाकर भाग ले जाने का आरोप लगाया गया था।