बक्सर: इंदिरा आईवीएफ अस्पताल के खिलाफ 42 लाख 87 हजार रुपये के क्षतिपूर्ति का बक्सर उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज
Buxar, Buxar | May 1, 2025 जिला उपभोक्ता आयोग ने इंदिरा आईवीएफ अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड पटना के खिलाफ 42 लाख 87 हज़ार के क्षतिपूर्ति के लिए दर्ज किए गए परिवाद में बुधवार को 4 बजे अपराह्न में सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. मामला परिवाद पत्र संख्या 32/2025 से संबंधित है. इस संबंध में आवेदिका के वकील विष्णुदत्त द्विवेदी ने गुरुवार को 10 बजे पूर्वाह्न में जानकारी देते हुए बताया.