मुरैना नगर: मुरैना जिला न्यायालय ने 3.8 किलो गांजा के साथ पकड़े राजेश शर्मा को 2 साल की सजा और ₹20 हजार जुर्माना सुनाया
मुरैना जिला न्यायालय ने 3.8 किलो गांजा बरामदगी के मामले में राजेश शर्मा को NDPS एक्ट की धारा में दोषी ठहराया।सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार भारद्वाज ने आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।गंजरामपुर तिराहे पर चेकिंग के दौरान कट्टे समेत पकड़ा था।शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक इंद्र सिंह गुर्जर ने की।