सतवास क्षेत्र को बाल विवाह मुक्त बनाने तथा नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से महिला बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ो रथ चलाये जा रहा हे लाड़ो रथ 27 दिसम्बर तक भ्रमण नागरिकों को जागरूक करेंगा। विवाह से लिए 18 से कम उम्र की बालिका एवं 21 से कम उम्र के बालक का विवाह करना कानूनन दण्डनीय अपराध है। 2 बजे