दरभा: बेटे के हाथों पिता की मौत हत्या नहीं, गैर इरादतन हत्या, जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई 10 साल की कारावास की सजा
दरभा थाना क्षेत्र के मांदरकोंटा में 25 नवंबर 2023 में हुई हत्या की घटना पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े ने आरोपी को हत्या नहीं, बल्कि गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 100 रूपए का अर्थदंड भी आरोपी को दिया गया है।