सादाबाद: हाथरस न्यायालय ने थाना सादाबाद के हत्या के 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ₹15-15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई
थाना सादाबाद पर पप्पू, जगदीश व बनवारी नगला नगरिया थाना के विरुद्ध हत्या का एक अभियोग पंजीकृत था। पुलिस ने आरोपीयों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसमें शुक्रवार को माननीय न्यायालय ADJ FTC-2 द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्तों को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।